BSEB 11th Admission Patna High Court Orders: बिहार बोर्ड 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए मैट्रिक पास किये हुए स्कुल में एडमिशन कराना अनिवार्य नहीं, पटना हाईकोर्ट का आदेश

BSEB 11th Admission Patna High Court Orders: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के 8 मई 2024 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया गया था कि वह छात्रों का उसी सरकारी स्कूल में इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन कराए, जहां से छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पटना हाईकोर्ट ने निधि कुमारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को निर्देश दिया कि वह छात्रों के आवेदन पत्र में दिए गए विकल्प के आधार पर 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए सीट आवंटित करे।

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जिस स्कूल में दसवीं के छात्र पढ़ रहे हैं, उसी स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई का आदेश रोका गया

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 8 मई 2024 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बीएसईबी को उन सरकारी स्कूलों में इंटरमीडिएट कक्षाओं में छात्रों का नामांकन करने का निर्देश दिया था, जहां से छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की है।

पटना हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 8 मई 2024 के उस आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है, जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया था कि छात्रों का उसी सरकारी स्कूल में इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन लिया जाए, जहां से छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की है।

छह सप्ताह में देना होगा हलफनामा

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने सभी प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

निधि कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया कि वह छात्रों के आवेदन पत्र में दिए गए विकल्प के आधार पर 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए सीट आवंटित करे तथा छात्रों को उसी सरकारी स्कूल में नामांकन लेने के लिए बाध्य न करे, जहां से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है।

कोर्ट ने माना कि उक्त पत्र के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश लेने के अधिकार पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग का यह निर्णय कानून के अनुसार सही नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

ये है मामला

दरअसल, 8 मई 2024 को Bihar Education Department ने आदेश जारी किया था कि छात्रों का उसी सरकारी स्कूल में इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन लिया जाए, जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। अब पटना हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।

पटना कोर्ट ने माना कि उस पत्र के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों के अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश लेने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

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OFSS 11th Intimation Letter Linkhttps://ofssbihar.org/SAMS/KnowStatus_Jun.aspx
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