OFSS School Change Option: OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में पूर्व में भरे गए सामान्य आवेदन प्रपत्र (COMMON APPLICATION FORM) में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थानों एवं संकायों के विकल्प को दिनांक-08.06.2024 से 11.06.2024 तक परिवर्तन करने हेतु अवसर देने के संबंध में आवश्यक सूचना जारी की हैं।
आपको बता दें की, बिहार बोर्ड ने 8 मई 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर कहा की, छात्रों को अब उसी स्कुल में 11वीं कक्षा में एडमिशन लेना होगा जहाँ से उन्होंने 10 वीं कक्षा पास किया हैं। लेकिन 6 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने इस आदेश को पलटकर छात्रों को अपने मनपसंद स्कूलों में एडमिशन लेने का मौका दिया हैं। यानि वैसे छात्र जो अपने इंटर एडमिशन के लिए अपना स्कुल बदलना चाहते हैं वैसे सभी छात्र 8 जून 2024 से 11 जून 2024 तक OFSS Portal पर Login कर अपने फॉर्म में स्कुल वाले कॉलम में संसोधन कर सकते हैं इसके लिए उन्हें फॉर्म में उन स्कूलों को टॉपलिस्ट में रखना होगा जिसमे वो एडमिशन लेना चाहते हैं।
चूंकि इन्टरमीडिएट सत्र 2024-26 के 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन मापदण्ड के अनुसार यथावत् हो गयी है, दिनांक 31 मई 2024 तक OFSS वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे पूर्व में दिए गए इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों एवं संकायों के विकल्प में दिनांक 08 जून 2024 से 11 जून 2024 तक वेबसाईट https://online.ofssbihar.org/ONLINE_CAF/JrCAFForm.aspx के लिंक पर जाकर शिक्षण संस्थान एवं संकाय के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं।
मेरिट लिस्ट इस आधार पर की जा रही हैं तैयार
- माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा इन्टरमीडिएट सत्र 2024-26 के 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु पूर्व में निर्गत नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन मापदण्ड यथावत् रहेंगे | संशोधित प्रावधानों के आलोक में चयन सूची (Selection List) निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा।
- इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु सत्र 2024-26 में संकायवार उपलब्ध सीट की कुल संख्या विद्यार्थियों द्वारा OFSS Website पर किये गये ऑनलाईन आवेदन (CAF) में गये शिक्षण संस्थान / संकाय का विकल्प विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत।
- आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के यथा संशोधित प्रावधान।
वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि 12वीं की पढ़ाई हेतु विकल्पों में अपने मूल विद्यालय (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है) का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गयी है, अर्थात् यदि उनको अपने मूल संस्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है, तो उनका चयन अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा।
उदाहरणस्वरूप अगर किसी विद्यार्थी ने अपने विद्यालय का विकल्प, जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, को छठ्ठे स्थान पर दिया है और उनका चयन उनके मेधा एवं आरक्षण के आधार पर आठवें नम्बर के विकल्प में होता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें छठ्ठे नम्बर के अपने मूल संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा, परन्तु अगर ऐसे विद्यार्थी का चयन तीसरे विकल्प (जो छठ्ठे विकल्प से ऊपर है) के संस्थान हेतु होता है, तो उस स्थिति में उनका चयन तीसरे विकल्प में दिये गये संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा किन्तु शिक्षण संस्थान के लिये यह प्रावधान उनकी अधिकतम स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत ही अनुमान्य है।
अर्थात् यदि किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या से अधिक उसी संस्थान में विद्यार्थियों ने इण्टर में नामांकन के लिये आवेदन दिया है तो वैसी स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में ऊपर से अधिकतम सीट क्षमता के अनुसार ही उस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर इस प्रथम सूची में नामांकन किया जायेगा शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में नीचे हैं) को वह संस्थान नहीं दिया जायेगा, बल्कि उनके द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर उनको अन्य संस्थान आवंटित किया जायेगा।
बिहार बोर्ड ने जारी किया नोटिस
उक्त के आलोक में सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 06 जून 2024 को अपने न्यायादेश में शिक्षा विभाग, बिहार के आदेश देते हुए विद्यार्थियों द्वारा OFSS के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन में दिए गए इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों एवं संकायों के विकल्पों के आधार पर विद्यालयों का आवंटन करने के संबंध में आदेश पारित किया है।
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— OFSS Bihar (@ofssbihar) June 8, 2024
राज्य के इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-26 में इन्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System for Students (OFSS) प्रणाली से नामांकन किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। विदित हो कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये विभागीय निदेश के आलोक में राज्य के सरकारी विद्यालयों से कक्षा-10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा-11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाना था, जहां से वे 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा विभाग के उक्त निदेश के आलोक में समिति द्वारा OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में भरे गए ऑनलाईन आवेदन में इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों एवं संकायों के विकल्प में दिनांक- 31.05.2024 तक करने हेतु निदेश दिया गया था।
अब छात्र पढ़ सकते हैं अपने मनपसंदीदा स्कूलों में
राज्य के इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-26 के कक्षा 11वीं में नामांकन हेतुOFSS पर इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों एवं संकायों के विकल्प को परिवर्तन करने हेतु अवसर देने के संबंध में विद्यार्थियों, संबंधित प्राचार्यों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए आवश्यक सूचना जारी की हैं।
विद्यार्थियों को नामांकन संबंधी सूचना प्रदान करने के लिये समिति द्वारा OFSS नाम से मोबाइल एप तैयार किया गया है, जो Google Play Store पर उपलब्ध है। किसी भी Android Smart Phone पर उपलब्ध इस एप के इस्तेमाल से विद्यार्थी नामांकन संबंधी सूचना एवं अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
OFSS School Change Option
OFSS 11th School Change Link | https://ofssbihar.org/SAMS/KnowStatus_Jun.aspx |
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